भारत एक विविधताओं का देश है, जहां सदियों से जाति व्यवस्था समाज का एक अभिन्न हिस्सा रही है। समाज से जातिवाद की इस जड़ को खत्म करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने एक सराहनीय पहल की है। अगर आप या आपका कोई परिचित अंतरजातीय विवाह करता है, तो बिहार सरकार की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।

इस योजना के तहत राज्य सरकार अंतरजातीय जोड़ों को शादी के बाद 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। अगर आप इस योजना के पात्र हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें। हम आपको इस योजना से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी देंगे, जैसे पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और शिकायत निवारण।
Scheme at a Glance (योजना का संक्षिप्त विवरण)
| विशेषता | विवरण |
| योजना का नाम | अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना |
| उप योजना | मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना |
| शुरू की गई | बिहार सरकार (समाज कल्याण विभाग) |
| लाभ | एकमुश्त ₹2,50,000/- (दुल्हन के खाते में) |
| उद्देश्य | अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और जातिवाद को खत्म करना |
| पात्रता | बिहार के मूल निवासी, निर्धन परिवार, अंतरजातीय विवाह |
| आवेदन का तरीका | ऑफलाइन (जिला समाज सुरक्षा कार्यालय) |
| फंडिंग | बिहार सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्त पोषित |
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवारों को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है:
- निवास:दूल्हा और दुल्हन दोनों को बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- विवाह का प्रकार:विवाह वास्तव में अंतरजातीय होना चाहिए।
- आयु सीमा:विवाह के समय दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष और दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
- आर्थिक स्थिति:दूल्हा और दुल्हन दोनों निर्धन परिवारों से संबंधित हों (आय प्रमाण पत्र अनिवार्य)।
योजना के लाभ (Benefits of the Scheme)
- आर्थिक सहायता:इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को एकमुश्त ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- विशेष नोट:यह अनुदान राशि सीधे दुल्हन (वधू) के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिससे उसे आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
- सामाजिक उद्देश्य:यह योजना जाति प्रथा को समाप्त करने और समाज में एक नई सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है।
आवेदन प्रक्रिया (Offline Application Process)
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है। इसे पूरा करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:
- फॉर्म प्राप्त करें:सबसे पहले, आवेदन के लिए निर्धारित प्रारूप (prescribed form) प्राप्त करें। यह फॉर्म जिला समाज सुरक्षा कार्यालय या संबंधित विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
- फॉर्म भरें:फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें।
- दस्तावेज संलग्न करें:आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- जमा करें:तैयार आवेदन पत्र को अपने नजदीकी जिला समाज सुरक्षा कार्यालय में सहायक निदेशक (Assistant Director) के पास जमा करें।
- भुगतान प्रक्रिया:आवेदन के सत्यापन और अनुमोदन के बाद, सहायक निदेशक लाभार्थी का विवरण ई-सुविधा पोर्टल पर अपलोड कर देंगे, जिसके बाद भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की सूची अवश्य तैयार रखें:
- आवेदक (दूल्हा और दुल्हन) का आधार कार्ड
- विवाहित जोड़े की हालिया फोटो
- पहचान प्रमाण (वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस)
- आयु प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र / मैट्रिक सर्टिफिकेट)
- विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) – निर्धन परिवार के लिए
- जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) – दूल्हा और दुल्हन दोनों के
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Certificate)
- बैंक पासबुक (खाता विवरण के साथ)
- विभाग द्वारा मांगे गए अन्य दस्तावेज
⚠️ शिकायत निवारण (Grievance Redressal)
अगर आपको योजना से जुड़ी कोई समस्या होती है या आपको अपना आवेदन लंबित दिखता है, तो आप निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
- प्रथम स्तर:प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO)
- द्वितीय स्तर:अनुमंडल कार्यालय
- मुख्य स्तर:सहायक निदेशक, जिला समाज सुरक्षा कोषांग / जिला बाल संरक्षण इकाई
- उच्च स्तर:निदेशक, समाज सुरक्षा कोषांग
- उच्चतम स्तर:अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार।
महत्वपूर्ण: अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी और जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय भी कार्यरत है, जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)
| लिंक का नाम | विवरण / कार्य |
| ई-सुविधा पोर्टल | यहाँ क्लिक करें |
| समाज कल्याण विभाग, बिहार | यहाँ क्लिक करें |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: इस योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है?
उत्तर: इस योजना के तहत पात्र जोड़े को ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रुपये) की एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है।
प्रश्न 2: यह पैसा किसके खाते में जाता है?
उत्तर: यह अनुदान राशि सीधे दुल्हन (वधू) के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
प्रश्न 3: क्या यह योजना केवल बिहार के निवासियों के लिए है?
उत्तर: हाँ, यह योजना विशेष रूप से बिहार राज्य के मूल निवासियों के लिए है। दूल्हा और दुल्हन दोनों का बिहार निवासी होना अनिवार्य है।
प्रश्न 4: इस योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
उत्तर: यह एक सतत योजना है। पात्र जोड़े विवाह के बाद किसी भी समय आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि विवाह प्रमाण पत्र बनने के तुरंत बाद आवेदन कर दें।
प्रश्न 5: क्या दोबारा शादी करने वाले जोड़े भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
उत्तर: योजना का मुख्य उद्देश्य नए अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है। इसके लिए आपको योजना के आधिकारिक दिशानिर्देश या कार्यालय से संपर्क करके स्पष्ट जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
प्रश्न 6: अगर मैं ऑनलाइन आवेदन करना चाहूं तो क्या करूं?
उत्तर: फिलहाल इस योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया ऑफलाइन है। आपको सीधे जिला समाज सुरक्षा कार्यालय जाकर ही आवेदन करना होगा।
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