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जमीन का दाखिल-खारिज अब पूरी तरह ऑनलाइन: 2026 का नया नियम, स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया और महत्वपूर्ण चेतावनी

बिहार के सभी जमीन मालिकों, किसानों और संपत्ति खरीदने-बेचने वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार ने जमीन के दाखिल-खारिज (Mutation/Registration of Land) की प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। अब यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल और ऑनलाइन हो चुकी है, और पुरानी मैनुअल व्यवस्था पूरी तरह बंद। सबसे अहम बात यह है कि अब आपकी जमीन का दाखिल-खारिज तभी हो पाएगा, जब वह जमीन बिहार भूमि (Bihar Bhumi) के ऑफिशियल पोर्टल पर पहले से सही तरीके से दर्ज हो। नहीं तो, आपका आवेदन रुक जाएगा। इस पोस्ट में, हम आपको स्टेप-बाय-स्टेप बताएंगे कि नए नियम क्या हैं, अपनी जमीन का रिकॉर्ड कैसे चेक करें, और दाखिल-खारिज के लिए आवेदन करने से पहले किन 3 जरूरी बातों का ध्यान रखना करना है।

जमीन का दाखिल-खारिज अब पूरी तरह ऑनलाइन

मुख्य बदलाव का सार (Key Changes Summary)

पुरानी व्यवस्था नई ऑनलाइन व्यवस्था (2026 से)
दाखिल-खारिज के लिए ऑफलाइन आवेदन भी होता था। अब पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन ही होगी।
जमीन का रिकॉर्ड मैनुअल रजिस्टर में चेक होता था। अब जमीन का रिकॉर्ट Bihar Bhumi पोर्टल पर होना अनिवार्य है।
विक्रेता (बेचने वाले) के जमाबंदी में गलती होने पर भी प्रक्रिया चलती थी। अब पहले परिमार्जन (Correction) के जरिए विक्रेता के ऑनलाइन रिकॉर्ड को सही करवाना जरूरी है।

दाखिल-खारिज से पहले 3 जरूरी चेकलिस्ट (3 Must-Do Checks Before Mutation)

विभाग के नए नोटिस के अनुसार, दाखिल-खारिज के आवेदन से पहले आपको विक्रेता (बेचने वाले) के जमाबंदी रिकॉर्ड की इन तीन बातों की जांच Bihar Bhumi Portal पर जरूर कर लेनी चाहिए:

  1. चेक #1: क्या विक्रेता की जमाबंदी ऑनलाइन है?
    • सबसे पहले देखें कि जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदी है, उसका जमाबंदी रिकॉर्ड (Record of Rights) पोर्टल पर मौजूद है या नहीं। अगर नहीं है, तो दाखिल-खारिज असंभव है।
  2. चेक #2: क्या उस जमाबंदी में वह खसरा नंबर है?
    • अगर जमाबंदी ऑनलाइन है, तो चेक करें कि उस रिकॉर्ड में वह खाता/खसरा नंबर (Khasra/Khata Number) भी सही से दर्ज है या नहीं, जिसकी जमीन बिक्री हुई है।
  3. चेक #3: क्या खसरे में उतना रकवा बाकी है?
    • आखिर में यह पुष्टि करें कि उस खसरा नंबर के अंदर वही रकवा (Area in Decimal/Acre) दर्ज है, जो बेचा गया है। अगर रकवा कम दिख रहा है या गलत है, तो पहले उसे सही करवाना होगा।

नोट: अगर ऊपर दी गई कोई भी चीज गलत या अपूर्ण है, तो आपको पहले परिमार्जन पोर्टल (Parimartan Portal) के माध्यम से विक्रेता के रिकॉर्ड को सुधारवाना होगा। तभी जाकर दाखिल-खारिज का आवेदन सफल होगा।

Bihar Jamabandi Panji

ऑनलाइन जमाबंदी रिकॉर्ड कैसे चेक करें? (How to Check Land Record Online)

अपनी या विक्रेता की जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड चेक करने के लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:

  1. स्टेप 1:Bihar Bhumi आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  2. स्टेप 2:होमपेज पर जमाबंदी पंजी देखें” या “View Jamabandi Register” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
  3. स्टेप 3:अपना जिला, अंचल, हल्का और मौजा चुनें।
  4. स्टेप 4:सर्च के विकल्पों में से किसी एक का चयन करें (जो भी जानकारी आपके पास है):
    • रयत (मालिक) के नाम से
    • खाता नंबर से
    • खसरा/प्लॉट नंबर से
    • जमाबंदी संख्या से
  5. स्टेप 5:जानकारी भरें, कैप्चा डालें और सर्च” बटन दबाएं।
  6. स्टेप 6:आपके सामने संबंधित जमीन का पूरा रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (Record of Rights) खुल जाएगा, जिसमें मालिक का नाम, खसरा नंबर और रकवा दिखेगा।

निष्कर्ष 

नए नियमों का मकसद जमीन के रिकॉर्ड को पूरी तरह डिजिटल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाना है। इससे भविष्य में जमीन से जुड़े झगड़े कम होंगे। इसलिए, अगर आप जमीन खरीदने (Buy Land), बेचने (Sell Land) या म्यूटेशन (Mutation) करवाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहला कदम Bihar Bhumi Portal पर जाकर अपने और विक्रेता के रिकॉर्ड की पुष्टि करना होना चाहिए। समय रहते रिकॉर्ड सही करवा लेना, भविष्य में होने वाली देरी और परेशानी से बचाएगा। अधिकारिक अपडेट के लिए हमारे ब्लॉग OnlineUpdate.in से जुड़े रहें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

Q1. अगर मेरी जमीन का रिकॉर्ड Bihar Bhumi पर नहीं दिख रहा है तो क्या करूं?
A1. अगर रिकॉर्ड ऑनलाइन नहीं है या गलत है, तो आपको सबसे पहले परिमार्जन पोर्टल (Parimartan Portal) के माध्यम से उसमें सुधार के लिए आवेदन करना होगा। दाखिल-खारिज का आवेदन उसके बाद ही करें।

Q2. क्या अब ऑफलाइन दाखिल-खारिज होना पूरी तरह बंद हो गया है?
A2. जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नए निर्देशों के अनुसार, दाखिल-खारिज की पूरी प्रक्रिया अब 100% ऑनलाइन ही की जानी है। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

Q3. जमाबंदी पंजी में सर्च करते समय कौन-सा ऑप्शन सबसे अच्छा है?
A3. अगर आपके पास खसरा नंबर (Khasra Number) है, तो उससे सर्च करना सबसे सटीक और आसान रहता है। वर्ना, मालिक के नाम और गाँव/मौजे की जानकारी से भी सर्च किया जा सकता है।

Q4. विक्रेता के रिकॉर्ड में सुधार (परिमार्जन) करवाना किसकी जिम्मेदारी है?
A4. आमतौर पर, विक्रेता (बेचने वाले) की जिम्मेदारी है कि उसका जमीन रिकॉर्ड सही और अप-टू-डेट हो। लेकिन व्यवहार में, खरीदार को भी सौदा पक्का करने से पहले इसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए और समझौते में इस बात को शामिल करवा लेना चाहिए।

Q5. क्या इस नए नियम से दाखिल-खारिज की प्रक्रिया और लंबी हो जाएगी?
A5. शुरुआत में थोड़ी देर लग सकती है अगर रिकॉर्ड सही नहीं है। लेकिन एक बार रिकॉर्ड ऑनलाइन और सही हो जाने के बाद, पूरी प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाती है, क्योंकि सभी चीजें ट्रैक होती हैं।

महत्वपूर्ण लिंक (Important Links)

लिंक का नाम लिंक
बिहार भूमि आधिकारिक पोर्टल (जमाबंदी देखें) https://biharbhumi.bihar.gov.in/
परिमार्जन पोर्टल (रिकॉर्ड सुधार हेतु) यहाँ क्लिक करें
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार यहाँ क्लिक करें